JABALPUR: 150 क्रिश्चियन परिवार को मिली राहत, हाईकोर्ट ने कहा- हटाने के लिए न की जाए बलपूर्वक कार्रवाई
जबलपुर। डेढ़ सौ क्रिश्चियन परिवार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, इन्हें हटाने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई न की जाए। जमीन से बेदखल किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए नजूल की जमीन पर बने आवासीय संपत्तियों पर बलपूर्वक कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।