पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल का कारावास
अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार पूर्व सांसद को कोर्ट ने दिया करारा झटका
लखनऊ। जौनपुर एपपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को आज 7 साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। धनंजय को नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण और उससे रंगदारी मांगने के मामले में कोर्ट ने पहले ही दोषी करार दिया था, जिस पर बुधवार को सजा सुनाई गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 7 साल कारावास की सजा सुनाने के साथ ही जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने उस पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। गौरतलब है कि बीते मंगलवार 05 मार्च को कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को दोषी करार दे दिया था। आज बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई हो रही थी तो कोर्ट के बाहर अत्याधिक संख्या में धनंजय सिंह के समर्थक मौजूद रहे। इस मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सजा के तमाम बिंदुओं पर सुनवाई की गई। सुनवाई खत्म होने के करीब चालीस मिनट बाद धनंजय सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाते हुए 7 साल का कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। यहां बतलाते चलें कि सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान कोर्ट से धनंजय को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने की मांग की थी। इसी के साथ धनंजय को कोर्ट ने जबरजस्त झटका दे दिया है, क्योंकि अब वो लोकसभा चुनाव 2024 लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे, जबकि वो चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर चुके थे।