हालांकि पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय को अंतरिम राहत की मांग करने वाले केजरीवाल के आवेदन पर जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता दी जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका का हिस्सा है।
अदालत ने कल समन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका की विचारणीयता पर ईडी से जवाब मांगा था और मामले को 22 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुनवाई के दौरान दलील दी कि चुनाव नजदीक होने के कारण ईडी इस चरण में गैर-स्तरीय खेल का प्रयास कर रहा है और समन में यह नहीं बताया गया है कि केजरीवाल को किस क्षमता से शारीरिक रूप से उपस्थित होने के लिए बुलाया गया है।