जबलपुर : बिना हेलमेट, सीट बेल्ट वालों पर चलानी कार्यवाही तेज करने पुलिस ने कसी कमर, पुलिस महानिरीक्षक ने जारी किया पत्र

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जबलपुर। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट धारण न करने वालों के विरुद्ध अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई न करने के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा नाराजगी जाहिर की गई है। जिसके परिणाम स्वरूप भोपाल स्थित मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय के महानिरीक्षक द्वारा विगत 21 मार्च को पुलिस आयुक्त एवं सभी जिलों में पदस्थ एसपी को अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई करने के संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र के माध्यम से बताया गया है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर उपरोक्त विषय विचाराधीन है। जिसकी हाल ही में सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय द्वारा हेलमेट एवं सीट बेल्ट न लगाने वालों के विरुद्ध अधिक से अधिक चलानिक कार्रवाई न करने के संबंध में नाराजगी जाहिर की गई है। वही हाल ही में इस विषय को लेकर उच्च न्यायालय द्वारा 25 हजार का जुर्माना भी लगाया जा चुका है। अब इस प्रकरण की सुनवाई उच्च न्यायालय में आगामी 1 अप्रैल को की जानी है। इस कड़ी में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा सभी जिलों के एसपी को पत्र जारी करते हुए अधिक से अधिक चालानी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

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