जबलपुर । विधानसभा निर्वाचन का चुनावी शोर गुल मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व आज बुधवार 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से थम थम गया है। इस अवधि के बाद चुनाव लड रहे उम्मीदवार या राजनैतिक दल अपने चुनावी प्रचार के लिए न तो जुलूस एवं आम सभायें आयोजित कर सकेंगे और न ही लाउड स्पीकर का उपयोग कर सकेंगे। इन 48 घंटों के दौरान उम्मीदवार केवल घर.घर जाकर ही मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक मतदान के बंद होने के ठीक पूर्व के 48 घंटों के दौरान सार्वजनिक सभाओं, लाउड स्पीकर और जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। इस कालावधि के दौरान उम्मीदवारों द्वारा निर्वाचन के संबंध में कोई जूलूस एवं सार्वजनिक सभा आयोजित नहीं की जा सकेगी और न ही इस तरह की किसी सभा या जुलूस में वो शामिल हो सकेगा अथवा संबोधित कर सकेगा। चल चित्र-यंत्र, सिनेमा, टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधनों या अन्य इसी प्रकार के यंत्र या उपकरणों के माध्यम से भी निर्वाचन संबंधी मामले का जनसाधारण को प्रदर्शन इस दौरान प्रतिबंधित रहेगा। आयोग ने चेतावनी भी दी है कि यदि इन प्रतिबंधों का उल्लंघन किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो उसके विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी और उसे दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की अथवा दोनों की सजा से एक साथ दण्डित किया जा सकेगा ।
मोबाइल फोन इस्तेमाल को लेकर निर्देश जारी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर आदेश जारी किया है । भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जारी किये गये इस आदेश कहा गया है कि मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में केवल निर्वाचन कार्य के लिए नियुक्त किये गये शासकीय सेवक ही मोबाइल के उपयोग के लिए अधिकृत होंगे । केवल सेक्टर अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी एवं निर्वाचन प्रेक्षक से निर्वाचन सबंधी वार्तालाप अथवा अन्य अति आवश्यक परिस्थिति में मतदान केंद्र से बाहर निकलकर वार्तालाप के लिये मोबाईल फोन का उपयोग कर सकेंगे । आदेश के मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर को वोटर असिस्टेंट बूथ पर तैनाती के दौरान ही अपने मोबाइल फोन के उपयोग की अनुमति होगी ।
बल्क में एसएमएस भेजने पर भी रोक
भारत निर्वाचन आयोग ने मतदान समाप्ति की अवधि के 48 घंटे पूर्व से 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से मोबाईल पर थोक में भेजे जाने वाले राजनैतिक एसएमएस और वॉयस मैसेज को भी प्रतिबंधित कर दिया है।