BREAKING- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जबलपुर के 122 क्लिनिकों के पंजीयन किए निरस्त
02/04/2024 के आदेशानुसार CHMO द्वारा कुल 122 क्लिनिकों और पैथोलॉजियों के पंजीयन/लाइसेंस रिन्यू ना कराने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से पंजीयन निरस्त कर दिए
जबलपुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) ने शहर के कुल 122 क्लिनिकों और पैथोलॉजीयों के पंजीयन रिन्यू ना करवाने की स्थिति में तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए।
मध्य प्रदेश रुजोपचार्य ग्रह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापना (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत जिले में संचालित समस्त क्लीनिक का पंजीयन/लाइसेंस होना आवश्यक है परंतु CMHO द्वारा 02/04/2024 को जारी की गई सूची के अनुसार 122 क्लीनिक एवं पैथोलॉजी द्वारा पंजीयन लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया गया था या अधिनियम 1973 एवं नियम 1997 के अंतर्गत आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
अतः परिणाम स्वरूप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी कर इन सभी क्लिनिको के पंजीयन निरस्त कर दिए गए हैं और निर्देश दिया गया है कि जब तक पंजीयन नहीं होता तब तक किसी भी मरीज़ का उपचार न करें और संबंधित सभी अधिकारियों को इस आदेश के पालन हेतु निर्देश दिया गया है।
परंतु इस आदेश के बाद भी उक्त 122 क्लिनिको में से कई क्लिनिक मरीजों का उपचार कर आदेश की अनदेखी कर रहे हैं।
CMHO ORDER
सूत्रों के हवाले के बताया गया है कि शहर में 500 से ज्यादा क्लीनिक और पैथोलॉजी ऐसे भी हैं जो की बिना लाइसेंस/पंजीयन के संचालित हैं, पर प्रशासन की लापरवाही और कुछ अधिकारियों की साथ गांठ से नियमों को ताक पर रख कर चिकित्सा का गैरकानूनी व्यापार चलाया जा रहा है।