Jabalpur : पत्थर पटककर पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

50

 जबलपुर। अपने प्रेमी संग योजना बनाकर पति की हत्या करने वाली आरोपी पत्नी एवं उसके प्रेमी को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। दरअसल विगत 16 नवंबर 2022 को आरोपी मुकेश वर्मन एवं प्रीति रजक द्वारा मृतक रामवरन रजक के पेट में धारदार हथियार एवं सिर में पत्थर पटकते हुये चोट पहुंचाकर हत्या करने पर थाना भेड़ाघाट में मामला दर्ज कर न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। उस दौरान तत्कालीन भेड़ाघाट थाना प्रभारी शफीक खान द्वारा उक्त मामले की सारगर्भित विवेचना की गई। प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन मे विशेष लोक अभियोजक सुखलाल मार्को द्वारा की गई। जिसके चलते 13 मई न्यायालय विपिन सिंह भदौरिया एडीजे जबलपुर कोर्ट द्वारा आरोपी 31 वर्षीय मुकेश वर्मन निवासी ग्राम मोहसाम थाना सिहोरा हाल गोलबाजार लार्डगंज को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 120बी भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड व 25(1) (1-बी) आर्म्स एक्ट मे 1 वर्ष सश्रम कारावास व 1000 रूपये अर्थदण्ड तथा आरोपी पत्नी 32 वर्षीय प्रीति रजक निवासी सिमरिया मानेगॉव थाना गोसलपुर हाल निवासी माढ़ोताल जबलपुर को धारा 302 भा.द.वि. मे आजीवन कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड व धारा 120बी भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.