Jabalpur : पिता और पत्नी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारने वाले आरोपी पुत्र को मिली डबल उम्रकैद की सजा

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जबलपुर । पिता एवं पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पुत्र को न्यायालय द्वारा दोहरी उम्र कैद एवं जुर्माने से दण्डित किया गया है। दरअसल यह मामला विगत 2021 का है, जहां पर ग्राम गोकलाहार में रहने वाले संतोष ने अपने पिता अमान सिंह और पत्नी कविता सिंह की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। इस वारदात के बाद आरोपी संतोष सिंह फरार हो गया था। जिसे कुछ दिन बाद बेलखेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया।

पिता और पत्नी के बीच अवैध संबंध की शंका

विगत 2021 में ग्राम गोकलाहार में रहने वाले अर्जुन सिंह ने बेलखेड़ा थाने की पुलिस को सूचना दी कि रात के वक्त संतोष उसके घर आया और उसके बेटे भूपेन्द्र सिंह को जगाकर बताया कि उसने अपनी पत्नी कविता और पिता अमान सिंह की हत्या कर दी। इस बात का पता चलने के बाद जब भूपेंद्र आरोपी के घर गया तो वहां पर घर के आंगन में आरोपी के पिता अमान सिंह रक्तरंजित हालत में पड़े थे, जिनकी गर्दन पर गहरे वार के निशान थे। वहीं जब भूपेंद्र घर के अंदर गया तो वहां पर आरोपी की पत्नी कविता भी खून से सनी पड़ी थी। जब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। इस घटना के तुरंतु बाद भूपेन्द्र सिंह ने बेलखेड़ा थाने पहुंच गया। पुलिस ने जब आरोपी संतोष सिंह को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने पिता अमान सिंह और पत्नी कविता सिंह को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। इस वजह से दोनों की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी। इस दोहरे हत्याकांड़ की सुनवाई करते हुए कैलाश शुक्ल अपर सत्र न्यायाधीश पाटन की कोर्ट ने अपराध क्रमांक 192/2021 में संतोष सिंह लोधी पिता अमान सिंह लोधी, उम्र- 38 वर्ष, निवासी ग्राम गोकलाहार थाना बेलखेडा जबलपुर को धारा 302 (दो शीर्ष ) भादवि में आजीवन कारावास एवं 2000 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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