दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दी, अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।