सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप के लिए तैयार नहीं हैं, इसलिए शिवकुमार की याचिका को खारिज किया जाता है।
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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को झटका दिया है। कोर्ट ने शिवकुमार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर आय से अधिक संपत्ति के कथित मामले में जारी सीबीआई जांच को रोकने की मांग की थी। बताया गया है कि शिवकुमार ने मामले के भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज किए जाने पर आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट से जांच को खत्म करने की मांग की थी। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय से उनकी याचिका खारिज कर दी।