नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजेंद्र नगर में आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से सिविल सेवा अभ्यर्थियों की मौत की जांच सीबीआई को सौंप दी। अदालत ने पीठ ने एमसीडी व पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा एमसीडी अधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं है और यह एक सामान्य बात हो गई है। वहीं एसयूवी के चालक को गिरफ्तार करने का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा शुक्र है कि आपने बेसमेंट में घुसने के लिए बारिश के पानी का चालान नहीं काटा। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जांच के संबंध में जनता को कोई संदेह न हो। यह घटनाक्रम एक जनहित याचिका के संदर्भ में आया है, जिसमें दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में एक आईएएस कोचिंग सेंटर में बाढ़ के पानी से भरे बेसमेंट में डूबने से तीन अभ्यर्थियों की मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग की गई है।
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