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बंगलूरू। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण केस में कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनपर केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सिद्धारमैया ने एमयूडीए मामले में उनके खिलाफ राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा जांच के लिए दी गई मंजूरी को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली सीएम सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले पर डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भाजपा की राजनीतिक साजिश बताता। वहीं भाजपा नेताओं ने भी इसका पलटवार करते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार की दुकान बताया।