बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ कोर्ट ने जांच के आदेश दिए हैं। ये आदेश मुंबई की बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिए हैं। दरअसल रवीना पर सोशल मीडिया पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने का आरोप लगा है। कोर्ट ने ये आदेश इस संबंध में दायर एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए दिए हैं। बताया गया है कि अभिनेत्री रवीना टंडन के खिलाफ मोहसिन शेख ने याचिका दायर की थी। इस साल जून महीने में रवीना का एक वीडियो सामने आया था। इसमें आरोप लगाया गया था कि उसने नशे की हालत में दो महिलाओं पर कार चढाने की कोशिश की और उनके साथ मारपीट की। हालांकि इस मामले में रवीना टंडन को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है। बताया गया कि जब रवीना टंडन की कार रिवर्स हो रही थी तो अचानक चार लोग कार के सामने आ गए। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस मामले में रवीना टंडन ने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करने वाले मोहसिन शेख को मानहानि का नोटिस भेजा था। रवीना का दावा था कि इस वीडियो से उनकी छवि खराब हुई है। इस मामले में मोहसिन शेख ने रवीना के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। रवीना पर सोशल मीडिया पर वीडियो डिलीट करने का दबाव बनाने का आरोप लगा था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि रवीना ने 100 करोड़ रूपये का मानहानि का दावा किया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि रवीना ने कई राजनीतिक नेताओं का नाम लेकर फोन पर उन्हें धमकी दी थी। मोहसिन शेख के वकीलों की मांग है कि इस मामले में रवीना टंडन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500, 504 और 506 के तहत जांच की जानी चाहिए। इसके मुताबिक, बोरीवली मजिस्ट्रेट कोर्ट ने रवीना टंडन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं।
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