नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को आप नेता और दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जमानत दी। इसमें मुकदमे में देरी और उनके लंबे समय तक जेल में रहने का हवाला दिया गया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि मुकदमे में देरी और 18 महीने की लंबी कैद और इस तथ्य को देखते हुए कि मुकदमा शुरू होने में लंबा समय लगेगा, निष्कर्ष की बात तो दूर, आरोपी को राहत दी जानी चाहिए।
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