वंदे भारत एक्सप्रेस में है मुआवजे का प्रावधान, अब सामान खोने की न करें चिंता

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नई दिल्ली। भारत की विशाल रेलवे व्यवस्था यात्रियों के लिए सुरक्षित और किफायती यात्रा का साधन है, लेकिन अगर यात्रा के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस या किसी भी ट्रेन में आपका सामान खो जाए, तो भारतीय रेलवे की ओर से मुआवजे का भी एक प्रावधान है। इसकी जानकारी नहीं होने के कारण यात्री परेशान होते रहते हैं। ऐसे में मुआवजा लेने की प्रक्रिया को जानना आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है।
यहां आपको बतलाते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस में खोए सामान के मुआवजे के लिए क्या करें। अगर आपके सामान के खोने या चोरी होने की घटना होती है, तो सबसे पहले अटेंडेंट, गार्ड, या जीआरपी एस्कॉर्ट को इसकी सूचना दें। उन्हें खोए सामान का पूरा विवरण देना होगा, जिसमें सामान का प्रकार, मूल्य और अन्य विशेषताएं शामिल हों। इस प्रकार रेलवे द्वारा मुआवजा प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि आपने खोए सामान की रिपोर्ट रेलवे अधिकारियों को दी हो। इसके बाद रेलवे आपके सामान की कीमत की गणना करेगा और उसी के आधार पर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करेगा।

कौन ले सकता है मुआवजा
रेलवे मुआवजा केवल उन्हीं यात्रियों को देती है जिन्होंने अपना सामान बुक किया हो और लगेज फीस का भुगतान किया हो। अगर आपने यात्रा के दौरान लगेज बुकिंग नहीं करवाई है, तो मुआवजे का दावा नहीं किया जा सकता। इसीलिए, यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण सामान साथ हो तो उसे रेलवे द्वारा आधिकारिक तौर पर बुक करवाना एक अच्छा विकल्प है।

मुआवजे के दावे की प्रक्रिया
मुआवजे के लिए यह ध्यान रखना जरूरी है कि आपने सामान खोने की घटना की सूचना जल्द से जल्द रेलवे अधिकारियों को दी हो। इसके बाद रेलवे प्रशासन द्वारा सामान के मूल्य की जांच और गणना कर मुआवजा देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

 

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