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जबलपुर। जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को अन्य आरक्षित वर्ग की तरह आयु सीमा सहित अटेम्प्ट संख्या में छूट प्रदान करने से इंकार कर दिया है। युगलपीठ ने दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की दिक्कतें अलग-अलग हैं। इसलिए ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट प्रदान नहीं कर सकते हैं।
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