चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर 16 अप्रैल को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने तय की तारीख

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नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। याचिका में चुनाव आयुक्तों की साल 2023 के कानून के तहत नियुक्ति को चुनौती दी गई है। मामले में याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपील की कि इस मामले पर जल्द सुनवाई की जाए क्योंकि यह मामला लोकतंत्र के जड़ में है।
इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने मामले पर सुनवाई की तारीख 16 अप्रैल तय कर दी। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आज कई जरूरी मामलों पर सुनवाई होनी है, इसलिए इस मामले पर 16 अप्रैल को सुनवाई होगी। प्रशांत भूषण याचिका दायर करने वाले एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से सुनवाई में शामिल हुए।
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