सड़क हादसे के घायलों को 1 घंटे के अंदर मिलेगा कैशलेस इलाज

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नई दिल्ली । सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के सचिव अनुराग जैन ने कहा सड़क हादसों में घायलों को मुफ्त एवं कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एवं सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसे देश भर में लागू करने की दिशा में काम शुरू किया है।
अनुराग जैन के अनुसार कैशलेस इलाज नजदीकी अस्पतालों में गोल्डन आवर अर्थात 1 घंटे के अंदर घायलों को उपलब्ध हो, इस दिशा में काम किया जा रहा है।
अनुराग जैन ने कहा कि संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 2019 का यह एक हिस्सा है। कुछ राज्यों ने इसे लागू कर दिया है। कुछ राज्यों में इसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर लागू कराया जा रहा है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में कैशलेस ड्रामा देखभाल की सुविधा दी जाएगी। इस सुविधा के लागू हो जाने के बाद हर साल सैकड़ो घायलों की जान बचाना संभव हो सकेगा। इलाज के अभाव में अभी कई घायल रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। अब उन्हें नजदीकी अस्पताल में तुरंत इलाज उपलब्ध हो सकेगा।

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