JABALPURजबलपुर के रद्दी चौकी-हाईकोर्ट फ्लाई ओवर को लेकर हाईकोर्ट में दर्ज हुई याचिका, सरकार के विरोध के बावजूद सुनवाई करेगा हाईकोर्ट

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जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जबलपुर के हाईकोर्ट चौराहा से रद्दी चौकी-आधारताल तक बन रहे फ्लाईओवर निर्माण को लेकर जनहित याचिका को अदालत ने सुनवाई योग्य माना है । सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के अंदर जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जबलपुर निवासी अधिवक्ता मुनीश सिंह ने इस जनहित याचिका को दायर किया था जिसकी प्रारंभिक सुनवाई हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत एवं जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बैंच ने की।

ट्रैफिक जाम का दिया था हवाला
याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि आधारताल रोड पर प्रतिदिन जाम की स्थिति बनती है, जो आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बनता जा रहा है। जाम का खामियाजा अस्पताल जाने वाले मरीजों को भी भुगतना पड़ता है। स्कूल जाने या घर लौटने वाले बच्चों को भी परेशानी होती है। ऐसे में कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह मामला जनसुविधा और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, और इसमें टालमटोल अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जताई आपत्ति
राज्य सरकार की ओर से एडिशनल एडवोकेट जनरल भरत सिंह ठाकुर ने याचिका पर आपत्ति जताते हुए इसे “सुनवाई के योग्य नहीं” बताया। उनका तर्क था कि यह एक प्रशासनिक विषय है और इसके लिए सरकार को बाध्य करना न्यायालय का कार्यक्षेत्र नहीं है। उन्होंने कहा कि जबलपुर से ही लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, जिनसे जनता संपर्क कर सकती है। उन्होंने कोर्ट से आग्रह किया कि इस याचिका को ‘कष्टकारक’ मानते हुए निरस्त कर दिया जाए।

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