जबलपुर। आगामी 1 जनवरी 2024 से शहर के दो मार्गों को हेलमेट एवं सीट बेल्ट जोन घोषित किया गया है। इन मार्गो पर अब दो पहिया चालक एवं कार चालक बिना हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग कर नहीं जा सकेंगे। इस संबंध में जबलपुर एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि नई पहल के तहत 1 जनवारी 2024 से जन प्रतिनिधियों, व्यापारियों आदि से चर्चा करते हुये दो मार्ग जिनमे थाना कैंट अंतर्गत सदर मेन रोड पैंटी नाका चौक से गणेश चौक तक एवं दूसरा थाना सिविल लाईन अंतर्गत चुंगी नाका से इलाहबाद चौक तक के मार्ग को हैल्मेट/सीट बैल्ट जोन के रूप में चिन्हित किया गया है।
दिन भर पुलिस रहेगी मुस्तैद
आगामी 1 जनवारी 2024 से प्रति दिन पसुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक एवं शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक दोनों मार्गों पर विशेष चैकिग प्वाईट लगाये जायेंगे। उक्त मार्ग पर बिना हैल्मेंट दुपहिया वाहनं एवं सीट बैल्ट लगाये चार पहिया वाहन चालकों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, अर्थात उपरोक्त चिन्हित दोनों मार्गो पर हैल्मेट एवं सीट बैल्ट लगाना अनिवार्य होगा।