जबलपुर। पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई सहित अन्य 2 को एमएलए कोर्ट द्वारा धारा 186 के तहत कोर्ट उठने तक की सजा से दंडित किया गया है। इसके अलावा कोर्ट ने सभी पर 5-5 सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में 5 जून 2018 को तहसील उपजमंडी, बटियागढ़ में कलेक्टर, दमोह के आदेशानुसार किसानों के चना, मसूर, सरसों की फसल सोसायटी द्वारा क्रय कराई जा रही थी। जिसकी खरीदी का कार्य आरएल विश्वकर्मा को सौंपा गया था। तभी उस समय की तत्कालीन विधायक रामबाई, अजय और मनोज किसानों भड़काते हुए अवैध रूप से ट्रैक्टर को मंडी में प्रवेश कराकर रोड पर जाम लगवा दिया गया, जिससे शासकीय कार्य बाधित हुआ। आरोपियों के द्वारा किए गए इस काम को लेकर आरक्षी केन्द्र-बटियागढ़ में एक लिखित आवेदन दिया गया। पुलिस को जांच में तत्कालीन विधायक रामबाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर किसानों को भड़काया और सड़क पर जाम लगाना पाया गया। न्यायालय विश्वेश्वरी मिश्रा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट(एमपी/एमएलए न्यायालय), जबलपुर के द्वारा थाना बटियागढ़, जिला दमोह के अपराध क्रं. 223/2018 व सत्र प्रकरण (पीपीएम) क्रमांक 22/2022 के प्रकरण में आरोपीगण अजय उर्फ अजित, रामबाई व मनोज को धारा 186 भादस में न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई गई है।
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