भोपाल/जबलपुर। सोलर पैनल के जरिए बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं के ऊपर, विद्युत नियामक आयोग के माध्यम से मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी नया जरिया कर लागू करने जा रही है। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग में जो याचिका पावर मैनेजमेंट कंपनी ने दायर की है। उसके अनुसार अब सोलर से बिजली उत्पादन करने वाले उपभोक्ताओं को उत्पादित कुल बिजली का आठ फ़ीसदी का लाभ वापस नहीं मिलेगा। 8 फ़ीसदी विद्युत उत्पादन पर बिजली कंपनी का हक होगा। 100 किलोवाट से ज्यादा का सोलर संयंत्र लगाने वाले उपभोक्ताओं को क्रॉस सब्सिडी का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा सोलर से बिजली उत्पादन होने पर उन्हें अतिरिक्त सरचार्ज और व्हीलिंग चार्ज भी देना पड़ सकता है। विद्युत नियामक आयोग से यदि इसकी अनुमति मिल जाती है, तो सोलर से विद्युत उत्पादन पर प्रति यूनिट पर 2 रूपये का भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। एक और सरकार बिजली उत्पादन बढ़ाने के लिए सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रही है।लोग अपना पैसा लगाकर बिजली उत्पादन कर रहे हैं। उसके बाद भी बिजली कंपनियां उसके ऊपर सरचार्ज और टैक्स लगाकर सोलर पैनल लगाने वालों को हतोसाहित करने का काम कर रही हैं।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.