केरल सरकार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये घोषित करने की मांग की, कि आरिफ मोहम्मद खान 'अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहे हैं'

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केरल. केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से यह घोषणा करने की मांग की है कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को लंबे और अनिश्चित काल तक रोके रखकर “अपनी संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का पालन करने में विफल” रहे हैं।

केरल सरकार ने 2 नवंबर, 2023 को सुप्रीम कोर्ट में दायर एक विशेष अनुमति याचिका दायर कर राज्यपाल को उचित समय सीमा के भीतर राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर कार्रवाई करने का निर्देश देने का अनुरोध किया।

यह तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर की गई इसी तरह की याचिका के कुछ दिनों बाद आया है।

याचिका में कहा गया है कि राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के पास लंबित आठ विधेयकों में से तीन एक साल से अधिक समय से लंबित हैं और अन्य तीन दो साल से अधिक समय से लंबित हैं। कुछ लंबित विधेयक राज्यपाल के बजाय मुख्यमंत्री को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने से संबंधित हैं।

अप्रैल 2023 में, तेलंगाना द्वारा दायर एक ऐसे ही मामले पर टिप्पणी करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपालों को अनुच्छेद 200 में उल्लिखित अभिव्यक्ति, “जितनी जल्दी हो सके” को ध्यान में रखना चाहिए, जो विधेयकों को मंजूरी देने से संबंधित है।

 

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