सप्ताह में चार दिन संचालन अनिवार्य
शर्तों के अनुसार निजी ऑपरेटर को सप्ताह में चार दिन सेवा का संचालन करना अनिवार्य होगा। इस परियोजना में वीजीएफ राशि प्रति उड़ान घंटे के आधार पर होगी। वीजीएफ की सीमा 1.20 करोड़ रुपये मात्र होगी। वहीं, प्रति माह 150 घंटे संचालन नहीं होने पर वीजीएफ राशि में निर्धारित दर से कटौती की जाएगी। वहीं, एक वित्तीय वर्ष में तीन बार वीजीएफ में कटौती होने पर विभाग को अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा। प्रति उड़ान वीजीएफ की राशि में प्रति वर्ष 25 प्रतिशत की कटौती होती जाएगी।
छह साल के लिए होगा अनुबंध
विभाग का निजी ऑपरेटरों से सेवा संचालन के लिए अनुबंध छह साल के लिए होगा। इसमें ऑपरेटर को निर्धारित नियमों का पालन और शुल्क का भुगतान करना अनिवार्य होगा। साथ ही ऑपरेटर को यात्री के लिए बुकिंग और फेसिलिटेशन की व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से करनी होगी। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सबकुछ ठीक रहा तो जल्द से जल्द टेंडर आमंत्रित कर विमानन सेवा शुरू करने की प्रक्रिया की जाएगी।