जबलपुर । केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निजी विद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किए जाने के संबंध में पूर्व में जारी दिशा-निर्देश में संशोधित कर नवीन दिशा निर्देश जारी किये हैं। जिसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए सीबीएसई द्वारा स्कूलों को सख्त सलाह दी गई है कि स्कूलों में केवल एनसीईआरटी या एससीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों को ही लागू किया जाये। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने कहा कि कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई ने एनसीईआरटी की पुस्तक को पाठ्यक्रम में शामिल करना अनिवार्य कर दिया है। यदि एनसीईआरटी की पुस्तक उपलब्ध नहीं हैं तो उसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
वेबसाइट पर बुक लिस्ट अपलोड अनिवार्य
कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि स्कूल को अपनी वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की एक सूची अपलोड करना अनिवार्य होगा। सूची के साथ प्रबंधक और प्राचार्य द्वारा संयुक्त रूप से विधिवत हस्ताक्षरित लिखित घोषणापत्र भी अपलोड करना होगा कि उन्होंने स्कूल द्वारा निर्धारित पुस्तकों की सामग्री का भलीभाँति परीक्षण कर लिया है और वह इसके लिए जिम्मेदार हैं। यदि किसी स्कूल में आपत्तिजनक सामग्री वाली किताब का उपयोग किया जाना पाया जाएगा तो इसकी पूरी जि़म्मेदारी स्कूल की होगी और सीबीएसई द्वारा स्कूल के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर में स्थित समस्त सीबीएसई स्कूलों को आदेशित किया है कि आगामी शिक्षण सत्र 2025.26 से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक में यथासंभव एनसीईआरटी की पुस्तकों का ही उपयोग किया जाये। औचित्यपूर्ण कारण होने पर ही निजी प्रकाशकों की पुस्तक का उपयोग किया जाये। सीबीएसई द्वारा एनसीईआरटी की पुस्तक उपलब्ध नहीं होने पर उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड किया जाना अनुमत किया गया है। एनसीईआरटी की पुरानी पुस्तक भी आसानी से उपलब्ध हैं अत: कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए एनसीईआरटी के स्थान पर किन्ही अन्य पुस्तकों का उपयोग किया जाना केवल इस आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं माना जाएगां कि एनसीईआरटी की पुस्तक उपलब्ध नहीं है। वेबसाइट पर सभी कक्षाओं के लिए निर्धारित पुस्तकों की एक सूची 1 अक्टूबर तक अपलोड करना सुनिश्चित करें। ऐसा नहीं करने पर स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध मान्यता निरस्त करने के साथ-साथ कठोर कार्यवाही की जाएगी।
डीईओ इस ओर गंभीर रहें
कलेक्टर श्री सक्सेना ने कहा कि जि़ला शिक्षा अधिकारी उक्त आदेश की प्रति समस्त सीबीएसई स्कूल को तामिल करवाकर पावती सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें और उक्त स्कूलों द्वारा आगामी शिक्षण सत्र 2025.26 से उपयोग की जाने वाली पुस्तकों की जानकारी जिला समिति के समक्ष 15 अक्टूबर 2024 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।