सुलतानपुर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में आरोपी काग्रेसी नेता राहुल गांधी के केस में मंगलवार परिवादी से बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो गई। परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में बचाव पक्ष ने परिवादी विजय मिश्र से जिरह पूरी कर ली है। कोर्ट ने शेष साक्ष्य की सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख नियत कर दी है। बेंगलुरु में एक जनसभा के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष व मौजूदा केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जिसको लेकर कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी कोआपरेटिव के पूर्व चेयरमैन व बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने चार अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें राहुल गांधी की जमानत व बयान दर्ज हो चुका है। मामले में अगली नियत तारीख पर परिवादी के अन्य गवाहों का साक्ष्य होगा।
Sign in
Sign in
Recover your password.
A password will be e-mailed to you.