कोटड़ी भट्टी कांड के दोनों दरिंदों को फांसी की सजा……7 अन्य आरोपियों को बरी किया

बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी

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भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी भट्टी कांड के दरिंदों को सोमवार को उनके गुनाहों की सजा दे दी गई है। भीलवाड़ा की पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने दोनों अभियुक्तों कालू और कान्हा को फांसी सजा दी है। पुलिस ने केस में 9 लोगों को आरोपी बनाया था। पोक्सो कोर्ट ने सुनवाई के बाद शनिवार को कालू और कान्हा को दोष सिद्ध करार दिया था। शेष नौ आरोपियों को रिहा किया था। पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक महावीर सिंह किशनावत ने बताया कि 2 अगस्त 2023 को एक बालिका खेत पर बकरियां चराने गई थी। तभी वहां पर टपरिया बनाकर रहने वाले दो युवक कालू और कान्हा ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। इसके के बाद लड़की को कोयले की भट्टी में डालकर जिंदा ही जला दिया था।

बालिका की खोजबीन के दौरान पुलिस को कोयले की भट्टी से बालिका का अधजला शव मिला था। किशनावत ने बताया कि कोर्ट ने केस में कालू और कान्हा को दोष सिद्ध माना है। कोर्ट ने केस के 7 आरोपियों को बरी किया है। बरी किए गए आरोपियों के खिलाफ हम हाईकोर्ट में अपील करने वाले है। 3 अगस्त को मामला आते ही कोटड़ी सहित भीलवाड़ा में बवाल मच गया था। बाद में पूरे प्रदेश में केस को लेकर आक्रोश फैल गया था। विधानसभा में भी केस को जमकर बवाल मचा था।

इसके बाद में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापामारी की कार्रवाई कर आरोपियों को उठानाशुरू किया। पुलिस ने केस की तेजी से जांच कर आरोपियों के खिलाफ पोक्सो कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी। कोर्ट ने भी केस की डे-टू-डे सुनवाई कर 10 माह बाद सोमवार को अपना फैसला सुना दिया। केस की गंभीरता को देखकर पूरे कोर्ट परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया। भारी पुलिस फोर्स के बीच दोनों अभियुक्तों को कोर्ट में लाया गया।

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