दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दी, अंतरिम जमानत सात दिन बढ़ाने की मांग की

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नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका लगाई है। इसमें उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को सात दिन और बढ़ाने की मांग की है। केजरीवाल ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि उन्हें पीईटी और सीटी स्कैन के अलावा कुछ और परीक्षण कराने हैं। उन्होंने इन सभी जांचों के लिए सात दिन का समय मांगा है। गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति केस में घिरे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इसी महीने की शुरुआत में राहत मिली थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विरोध सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आप संयोजक को 1 जून तक अंतरिम जमानत देने का फैसला किया था। केजरीवाल को (अब समाप्त हो चुकी) दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
केजरीवाल को अंतरिम जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उदारवादी दृष्टिकोण उचित है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह समाज के लिए खतरा नहीं है। उन पर गंभीर आरोप जरूर हैं पर वे अभी तक उन्हें दोषी नहीं ठहराया गया है। कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वह किसी भी गवाह से बात नहीं करेंगे। आधिकारिक फाइलों तक उनकी पहुंच नहीं होगी। केजरीवाल को एक जमानत राशि के साथ 50,000 रुपये का जमानत बांड भरना होगा।

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