एल्विश का चौंकाने वाला कबूलनामा, बोला-हां मैं पार्टियों में सांपों और उनके जहर की करता था सप्लाई

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नोएडा। बिग बॉस विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नोएडा पुलिस की टीम ने एल्विश यादव को पूछताछ करने के लिए बुलाया था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
एल्विश की जमानत याचिका पर आज नहीं हुई सुनवाई
अब खबर है कि पुलिस के सामने एल्विश ने अपना गुनाह कबूल लिया है। एल्विश यादव ने सांपों का जहर मंगवाने की बात कबूल कर ली है। एल्विश अन्य आरोपियों के संपर्क में था। वहीं दूसरी तरफ एल्विश की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। क्योंकि नोएडा में वकीलों की हड़ताल है। पुलिस जांच में एल्विश यादव ने स्वीकार किया है कि कुछ लोगों के संपर्क में था। पुलिस ने एल्विश की लोकेशन और सीडीआर भी दिखाई। साथ ही पूछताछ के दौरान एल्विश ने सांप और जहर की बात पर हामी भी भरी है। एल्विश पुलिस के सवालों पर उलझ गया। नोएडा पुलिस ने 29 NDPS एक्ट लगाया है। इस मामले में आरोपी को कम से कम 20 साल की सजा की संभावना होती है। इस एक्ट में जमानत आसानी से नहीं मिलती है। फार्म हाउस में हुई पार्टी का ब्यौरा भी दिखाया।
एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत
रेव पार्टी में सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में बिग बॉस विजेता और मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। नोएडा पुलिस की टीम ने एल्विश यादव को पूछताछ करने के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। नोएडा पुलिस की टीम उसे कोर्ट में पेश करने के लिए सूरजपुर कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद एल्विश यादव ग्रेटर नोएडा कारागार में भेज दिया गया। एल्विश यादव समेत छह लोगों के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-49 में पीपुल्स फॉर एनिमल संस्थान ने सांपों के जहर सप्लाई करने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके बाद इस मामले में पुलिस ने चार सपेरे और एक अन्य को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में पुलिस ने एलविश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले की जांच कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस कर रही है। नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने एल्विश यादव को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा।
एनडीपीएस की धाराएं बढ़ीं, 20 साल तक सजा का प्रावधान
सांपों के जहर सप्लाई करने व विष कारोबार करने के आरोप में एल्विश के खिलाफ कोतवाली सेक्टर-20 पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कई धाराएं बढ़ाई हैं। इनमें एनडीपीएस 8, 20, 27, 27ए, 29, 30, 32 धाराएं शामिल हैं। इनके तहत अगर एल्विश दोषी पाया जाता है तो 20 साल तक की सजा हो सकती है। उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। एनडीपीएस की धाराएं एल्विश को सबसे ज्यादा परेशान कर सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में भी आरोपियों पर यही धारा लगाई गई थी।
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