जबलपुर। यूनियन बैंक शाखा विजय नगर के प्रबंधक और दलालों ने मिलकर लोन फर्जीवाड़ा करते हुए 6 करोड़ 90 लाख रुपये का गबन का मामला सामने आया है। मामले में शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ जबलपुर ने शाखा प्रबंधक सहित दलालों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में अमित श्रीवास्तव उप क्षेत्रीय प्रमुख यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया नेपियर टाउन ने 1 अगस्त को ईओडब्ल्यू में शिकायत दी थी कि अनावेदक रेेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर रेखा नायक, सुरेश मथानी दलाल तथा शाखा प्रबंधक कमल मिश्रा द्वारा सांठगांठ कर मुद्रा, पीएमईजीपी एवं अन्य योजनाओं के तहत आमजन के नाम से स्वीकृत ऋण खातों में धोखाधड़ी कर करोड़ों रूपये की राशि का गबन किया है। शिकायत पर ईओडब्ल्यू डीएसपी एव्ही सिंह को मामले की जांच के दौरान तथ्य सामने आए कि ऋण प्राप्त कर्ता रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोप्राइटर रेखा नायक पति संतोष भोजक निवासी सराफा खटीक मोहल्ला के नाम से पीएमईजीपी योजना के तहत ग्राम डोबी जिला मंडला में आटा मिल व्यवसाय के लिए सावधि ऋण रु 10.45 लाख और कैश क्रेडिट रु 13.30 लाख ऋणकर्ता को स्वीकृत किये गए जबकि मंडला जिला विजय नगर शाखा के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। इतना ही नहीं जांच के दौरान जानकारी लगी कि बताये गये स्थान पर कोई आटा मिल की इकाई स्थापित नहीं है। आर्य समय के मुताबिक इसी प्रकार जबलपुर शहर के अनेक लोगों के आधार कार्ड, पेन कार्ड का उपयोग करके उन्हें मुद्रा लोन एवं पीएमइजीपी योजना के लोन के नाम पर राशि दिलाने का प्रलोभन देकर इनके नाम से 25-25 लाख रूपये पीएमइजीपी योजना एवं 10 लाख तक के मुद्रा योजना के लोन स्वीकृत कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई, जिससे बैंक को आर्थिक क्षति हुई है।
बैंक को पहुंचाई करोड़ों की आर्थिक क्षति
उपरोक्त कृत्य बिचैलिया सुरेश मतानी, पिता जगन दास मतानी निवासी 143 शांति नगर गली नंबर 6 राजीव गांधी वार्ड और कमल मिश्रा पिता बद्रीनाथ मिश्रा निवासी मकान नं 31 शारदा कॉलोनी के पास रीवा भगवत नगर फेस-1 होशंगाबाद मप्र 461001, तत्कालीन शाखा प्रबंधक विजयनगर शाखा जबलपुर, अनावेदक रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर मालिक रेखा नायक पत्नी संतोष भोजक निवासी 588 सराफा खटीक मोहल्ला द्वारा आपस में मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से करोड़ों रूपये का लोन निकाल कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर जबलपुर को आर्थिक क्षति पहुंचा कर आर्थिक लाभ अवैध रूप से अर्जित किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपियों द्वारा लगभग 6 करोड़ 90 लाख 64 लाख रूपये की धोखाधड़ी कर गबन किया है।
इनपर दर्ज हुई एफआईआर
मामले में आरोपी रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोपराइटर मालिक रेखा नायक पत्नी श्री संतोष भोजक निवासी, सुरेश मतानी निवासी दमोह नाका राजीव गांधी वार्ड, कमल मिश्रा तत्कालीन ब्रांच मैनेजर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजय नगर शाखा के विरूद्ध अपराध धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी एवं अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इन्होंने कहा
तत्कालीन शाखा प्रबंधक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर शाखा कमल मिश्रा एवं दलालों ने मिलकर कुल राशि 6 करोड़ 90 लाख 64 हजार रूपये की धोखाधड़ी, गबन कर मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से करोड़ों रूपये का लोन निकाल कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर जबलपुर को आर्थिक क्षति पहुंचा कर आर्थिक लाभ अवैध रूप से अर्जित किया गया है। मामले में शिकायतें प्राप्त होने पर ईओडब्ल्यू द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। आरडी भारद्वाज, पुलिस अधीक्षक ईओडब्ल्यू