बता दें कि शुक्रवार दोपहर 3 बजे 6 वर्षीय मासूम बच्चा मयंक आदिवासी घर से कुछ दूर गेहूं के खेत में अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, इसी दौरान वह खेत में खुले एक बोरवेल में जा गिरा था। परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस और प्रशासन दी थी। प्रशासनिक टीम ने SDERF और NDRF की टीम को मौके पर बुलाया था। 46 घंटे चले बचाव कार्य के बाद मयंक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी।
घटना के बाद सीएम मोहन यादव ने रविवार को बडा एक्शन लिया था। उन्होंने जनपद सीईओ राहुल पाण्डेय और त्योंथर पीएचई SDO आनंद तिवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए थे। वहीं मामले पर अब पुलिस ने उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है जिसने अपने खेत में मौत का बोरवेल खोदकर रखा था। पुलिस प्रशासन ने बृजेंद्र हीरामणि मिश्रा के खिलाफ गैर इरादातन हत्या की धारा 304 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस धारा के तहत आरोपी को 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारवास तक की सजा हो सकती है। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने किसान और अन्य लोगों से अपील की है कि वे बोरवेल को खुला न छोड़ें अगर ऐसा करना पाया जाता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।