कार से इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग के पिता गिरफ्तार, पब का मालिक-मैनेजर भी अरेस्ट

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पुणे। पुणे एक्सीडेंट केस में पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया। विशाल अग्रवाल शहर के नामी बिल्डर हैं।

पुणे में 19 मई को एक नाबालिग ने अपनी पोर्शे कार से बाइक सवार दो IT इंजीनियर्स युवक-युवती को टक्कर मारी थी। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी नाबालिग 12वीं की परीक्षा पास करने पर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके लौट रहा था। वह शराब के नशे में करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रहा था।

एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले युवक अनीश अवधिया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बीरसिंहपुर और युवती अश्विनी कोष्टा जबलपुर की रहने वाली थी। दोनों की डेड बॉडी कल और आज उनके घर पहुंची। अनीश के चाचा अखिलेश अवधिया ने कहा- ये हादसा नहीं हत्या है। आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी।

अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि लोगों को इससे सबक मिले। मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पुणे में पूरी की और उसे वहीं नौकरी मिल गई थी। भाई समरप्रीत ने बताया कि अश्विनी पुणे में 6 साल से थी, जनवरी में ही उसने 24वां जन्मदिन मनाया था।

कार मार्च से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी
आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्शे कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर से खरीदी थी। डीलर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद यह कार विशाल को सौंप दी, लेकिन जरूरी फीस नहीं देने के कारण उसका कम्पलीट रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था। RTO के अधिकारी संजीव भोर के मुताबिक यह कार मालिक की जिम्मेदारी थी कि वह रजिस्ट्रेशन करवाए। गाड़ी पुणे RTO ऑफिस में जांच के लिए आई थी, लेकिन फीस नहीं भरे जाने के कारण उसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। भारत में इस कार की कीमत 1.61 करोड़ से लेकर 2.44 करोड़ रुपए है।

15 घंटे में आरोपी को जमानत मिल गई थी
जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी। अभी उसकी उम्र 17 साल 8 महीने है। पुणे पुलिस ने कहा है कि उन्होंने बोर्ड से आरोपी पर वयस्क के रूप में केस चलाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। पुलिस इसके खिलाफ अब सेशन कोर्ट में अपील करेगी।

 

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