Jabalpur : करोड़ों का फीस घोटाला हुआ उजागर, अब तक हुई 20 लोगों की गिरफ्तारी, कई हुए फरार

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जबलपुर। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने विगत दिनों पहले शहर में अवैध वसूली कर रहे निजी स्कूलों के खिलाफ एक मुहिम चलाई थी। जिसमें अभिभावकों द्वारा निजी स्कूलों में फीस पुस्तक और ड्रेस के मामले में लगभग ढाई सौ शिकायते जिला प्रशासन को सौंपी गई थी। जिसके परिणाम स्वरुप कलेक्टर के निर्देश पर इन स्कूलों की जांच की गई। जिनमें कई निजी स्कूल गैरकानूनी तरीके से अभिभावकों को लूटने में दोषी पाए गए है।

मनमाने ढंग से बड़ा दी फीस

दरअसल मध्य प्रदेश में साल 2017 में निजी स्कूलों के संचालन के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, इसके तहत कोई भी स्कूल बिना सुविधा बढ़ाये 10 प्रतिशत तक से ज्यादा फीस नहीं बढ़ाई जा सकती। वहीं इससे अधिक फीस बढ़ाने पर जिला प्रशासन की अनुमति की जरूरत होती है। इस मामले में जिला प्रशासन ने जांच की तो पता चला कि इन स्कूलों ने बिना नियम के अपनी फीस में बढ़ोतरी कर दी। जिसपर जिला प्रशासन ने क्राइम ब्रांच की मदद लेकर जबलपुर के इन स्कूलों के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा 420 और आईएसबीएन नंबर के कानून का उल्लंघन करने के आप में धारा 471 के तहत मामला दर्ज किया है।

240 करोड़ की अतिरिक्त फीस वसूली की

जिला प्रशासन ने जांच में पाया हैं कि अभी तक इन स्कूलों ने 81 करोड़ 30 लाख रुपए 21 हजार बच्चों से ज्यादा फीस के तहत वसूल की है। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना के मुताबिक अनुमानित 1 हजार 37 निजी स्कूल में जांच की गई तो 240 करोड रुपए की अतिरिक्त फीस वसूली गई हैं। कलेक्टर ने बताया कि स्कूलों ने 2024 से लेकर किताबों में लगभग 4 करोड़ से ज्यादा का कमीशन खाया। इन स्कूलों में 64 प्रतिशत किताबें नई लगाई गई, इतना ही 89 प्रतिशत किताबें फर्जी आईएसबीएन नंबर वाली किताबें चल रहीं थी। पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जबकि अन्य लोगों की तलाश जारी है।

इन स्कूलों के खिलाफ हुई FIR

1- क्राइस्ट चर्च सालीवाडा
2- ज्ञान गंगा ऑर्किड स्कूल
3- स्टेमफील्ड इंटरनेशनल स्कूल
4- लिटिल वार्ड स्कूल
5- चेतान्य टेक्नो स्कूल
6- सेंट अलोसियस स्कूल
7- सेट अलोसियायस घमापुर
8- सेट अलोसियस सदर
9- क्राइस्टचर्च घमापुर
10-क्राइस्ट चर्च बॉयज एंड गर्ल्स

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