कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12% से घटाकर 5%, चुनिंदा स्नैक्स पर 18% से घटाकर 12% किया गया

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नई दिल्ली। जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 12% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कल नई दिल्ली में आयोजित 54वीं जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की. बैठक के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और राज्यों के वित्त मंत्री भी मौजूद रहे.

नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सुश्री सीतारमण ने कहा, कैंसर के इलाज की लागत कम करने के लिए कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कम करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा, चुनिंदा स्नैक्स पर जीएसटी भी 18% से घटाकर 12% कर दिया गया है.

मंत्री ने कहा, केंद्र, राज्य सरकार के कानून द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और आयकर छूट प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों को शोध के लिए दी जाने वाली धनराशि को जीएसटी से छूट दी गई है।

वित्त मंत्री ने कहा, जीएसटी परिषद ने आज जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर कर की दर कम करने के लिए मंत्रियों का एक समूह, जीओएम गठित करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर में कटौती पर मंत्रियों का समूह इस साल अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और नवंबर में होने वाली बैठक में दर में कटौती के मुद्दे पर फैसला किया जाएगा।

जीएसटी परिषद क्षतिपूर्ति उपकर पर मंत्रियों का एक समूह बनाने पर भी सहमत हो गई है। सुश्री सीतारमण ने कहा, दर युक्तिकरण और रियल एस्टेट पर मंत्रियों के समूह ने आज स्थिति रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने कहा, ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर स्थिति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। उन्होंने कहा, 6 महीने में ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व 412 प्रतिशत बढ़कर छह हजार 909 करोड़ रुपये हो गया है।

कार सीटों पर जीएसटी दर 18 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दी गई है. रेलवे के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट, आरएमपीयू एयर कंडीशनिंग मशीनों पर 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लगेगी। डीजीसीए द्वारा अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण संगठनों द्वारा संचालित अनुमोदित उड़ान प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को जीएसटी से छूट दी जाएगी।

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