सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: चंडीगढ़ के मेयर होंगे आम आदमी पार्टी के कुलदीप, जश्न में डूबे कार्यकर्ता
चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के कुलदीप टीटा को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का विजेता घोषित कर दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे। आठ मतों को गलत तरीके से अमान्य करार दे दिया गया। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए। इस तरह आठ मतों को जोड़ देने पर याचिकाकर्ता के 20 वोट हो जाते हैं। लिहाजा, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर पद पर निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह द्वारा भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का फैसला अमान्य है।
इससे पहले अदालत ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने कहा कि निशान लगे बैलेट पेपर गिने जाएंगे जिसके बाद विजेता का नाम घोषित होगा। वहीं कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है।
अदालत ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह से भी पूछताछ की, जिसमें मसीह ने मान लिया कि उन्होंने आठ वोटों पर मार्क लगाए थे। अदालत मंगलवार को दो बजे चुनाव का पूरा वीडियो और बैलेट पेपर्स की जांच करेगी। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने भी मान लिया कि उन्होंने आठ बैलेट पेपरों पर निशान लगाए हैं, जिससे माना जा रहा है कि अब दोबारा चुनाव नहीं होंगे। आठ बैलेट पेपर के निशानों को नजरअंदाज कर वोटों की गिनती हो सकती है। ऐसा हुआ तो आप-कांग्रेस गठबंधन का मेयर बन सकता है।