सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से संबंधित जनहित याचिकाओं पर 24 मई को सुनवाई
चुनाव आयोग का हलफनामा के साथ जवाब पेश
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव से संबंधित एडीआर और कई जनहित याचिकाओं की सुनवाई, 24 मई को सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। उपरोक्त याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यों की बेंच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को 7 दिन के अंदर हलफनामा में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए थे। चुनाव आयोग ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया है।
चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कहा है। फॉर्म 17 सी की जानकारी एजेंट को दिए जाने का प्रावधान है। मतदान केंद्रो में यह जानकारी उम्मीदवारों के एजेंट को दी गई है। इस जानकारी को सार्वजनिक किए जाने का कोई कानून नहीं है। यदि जानकारी सार्वजनिक की गई, इससे मतदाताओं के बीच में भ्रम फैल सकता है।
चुनाव आयोग का जवाब पेश हो जाने के बाद इस मामले की विधिवत सुनवाई 24 मई से सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो जाएगी। मुख्य न्यायाधीश ने याचिका स्वीकार करते समय कहा था, जरूरत पड़ने पर रात में भी वह याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चल रही होगी। तब छठवें चरण का मतदान भी शुरू हो चुका होगा। उल्लेखनीय है, छठवें और सातवें चरण का मतदान ही शेष है। इसके बाद 4 जून को मतगणना होगी। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट मे जनहित याचिकाओं में पैरवी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय करेगी। इसको लेकर देशभर में कोतुहल बना हुआ है। कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट मैं न्यायमूर्ति खन्ना की खंडपीठ ने चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया था। उसके बाद से सोशल मीडिया और भाजपा को छोड़कर, सभी राजनीतिक दलों द्वारा आदर्श चुनाव आचार संहिता और मतदान के बाद मतदान की जानकारी समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर लगातार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अब सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।