हाईकोर्ट ने रद्द की पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती, कहा- पुलिस भर्ती बोर्ड नहीं बदल सकता है परीक्षा मानक
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की आर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। केवल शासन स्तर से आर्हता मानकों में बदलाव किया जा सकता है। न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल पीठ ने यह फैसला रवि शुक्ला की याचिका पर सुनाया। अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। अपर महाधिवक्ता ने बताया कि पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने 2022 में रेडियो ऑपरेटर के 936 पदों पर भर्ती निकाली थी। भर्ती के विज्ञापन में आर्हता डिप्लोमा मांगा गया था जबकि इससे पहले भर्ती बोर्ड की तत्कालीन चेयरमैन रेणुका मिश्रा ने एक प्रस्ताव पास कर डिग्री धारकों को भी आवदेन करने के लिए अर्ह कर दिया।