बिना परमिट हज पर जाने की कोशिश की तो भरना होगा 11 लाख का जुर्माना

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रियाद। बिना परमिट हज या उमरा पर जाने वालों के खिलाफ सउदी सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। हज और उमरा मंत्रालय ने सख्ती के साथ कहा है कि बिना परमिट के लोगों को हज करने वाले व्यक्ति पर 50 हजार रियाल (करीब 11 लाख भारतीय रुपए) का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही नियमों का उल्लंघन करने पर छह महीने की जेल भी हो सकती है। जुर्माना निवासियों और आगंतुकों दोनों पर लागू होगा। सजा पूरी होने के बाद ऐसा करने वालों को 10 साल के लिए देश से निष्कासित भी कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों के 10 साल तक देश में दोबारा प्रवेश करने पर प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि हज दुनिया के सबसे बड़ी तीर्थयात्राओं में से एक है। इस साल दुनियाभर से करीब 19 लाख लोगों के हज के लिए सऊदी पहुंचने की उम्मीद है। बिना प्रवेश परमिट वाले लोगों को 15 मई से पवित्र शहर मक्का में प्रवेश करने पर भी रोक लगा दी गई है। सऊदी किंगडम ने नुसुक प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन पेश करके आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने का भी प्रयास किया है। सऊदी सरकार ने हज से जुड़ी ज्यादातर सुविधाएं ऑनलाइन कर दी हैं।इस साल हज के लिए भारत से एक लाख, 39 हजार लोग सऊदी अरब जाएंगे। देशभर से लोगों ने हज के लिए आवेदन किया था। इनमें से लॉटरी सिस्टम के जरिए 1,39054 हाजियों का नाम हज यात्रा के लिए चुना गया। करीब 35 हजार लोग निजी रूप से भी हज पर जाएंगे। भारत और सऊदी की सरकारों के बीच हाल ही में द्विपक्षीय हज समझौता हुआ है। इसके तहत हज 2024 के लिए भारत से कुल 1,75,025 हाजियों का कोटा हुआ है।

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