उज्जैन। उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार 10 आरोपियों को जमानत मिल गई है। आठ आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट ने जमानत दे दी, जबकि दो आरोपियों को पहले ही जमानत दे गई थी। मामले में शामिल चार आरोपी अभी भी फरार हैं। इनमें से एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस सभी फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। दरअसल, महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से अवैध वसूली मामले में जांच के बाद मंदिर के कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मचारियों समेत अन्य पर थाना महाकाल ने अपराध क्रमांक- 655/2024 धारा- 318(4), 316(2), 316(5) बीएनएस में केस दर्ज किया था। केस में पुलिस ने आरोपी विनोद चौकसे, राकेश श्रीवास्तव, अभिषेक भार्गव, राजकुमार सिंह, राजेंद्र सिंह सिसोदिया, जितेंद्र सिंह पवार, ओमप्रकाश माली, रितेश शर्मा, उमेश पंड्या और करण सिंह पवार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिन्हें अब जमानत मिल गई है।
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