Jabalpur : महिला के साथ अश्लील हरकतें करना सहायक शिक्षक को पड़ा भारी, कलेक्टर ने किया निलंबित

33

जबलपुर । बसंत शर्मा, सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला झलौन, बेलखेड़ा द्वारा निज स्वार्थपूर्ति हेतु जिला स्वीप समन्वयक को व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकाने, अभद्र भाषा के प्रयोग की शिकायत पर दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई गई। जांच प्रतिवेदन में बात प्रमाणित पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही करते हुए कलेक्टर द्वारा बसंत शर्मा को निलंबित कर दिया गया। बसंत शर्मा की जांच में प्रार्थिया रश्मि पति जाहरी प्रसाद के विरुद्ध जातिगत रूप से अपमानित कर गंदी निगाह से देखना, किसी न किसी बहाने से, बुरी नीयत से छूने का प्रयास कर छेड़छाड़ करने के मामले मेें विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बसंत शर्मा, सहायक शिक्षक का उक्त कृत्य मप्र सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के उप नियमों का उल्लंघन पाया गया । अत: मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम 9 के प्रावधान अनुसार बसंत शर्मा, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला झलोन, संकुल शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलखेड़ा, विकासखंड शहपुरा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने का आदेश देते हुए निलंबन अवधि में शर्मा का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, शहपुरा जिला जबलपुर नियत किया गया।

Leave A Reply

Your email address will not be published.