जबलपुर : बहुचर्चित कांग्रेस नेता राजू मिश्रा हत्याकांड के आरोपियों को मिली दोहरे आजीवन कारावास की सजा
जबलपुर। कांग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी हत्याकांड के आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दरअसल यह घटना आज से 7 साल पहले की है । जहां पर सड़क पर खड़े कांग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी पर बदमाशों ने कई राउंड फायर किए थे। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी।
ये है पूरा घटनाक्रम
विगत 4 जनवरी 2017 को कोतवाली थानातर्गत दमोहनाका क्षेत्र स्थित कुंभारी हेल्थ के पास कांग्रेस नेता राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी आपस में खड़े होकर बात कर रहे थे। तभी वहां मोटरसाइकिल से आए कई बदमाशों ने उन दोनों पर लगभग 72 राउंड गोलियां चला दी थी। गोली की आवाज सुनते ही क्षेत्र में भगदड़ की स्थिति मच गई थी। वही राजू मिश्रा एवं कुक्कू पंजाबी को घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने चेक कर उन्हें मृत घोषित कर दिया था।
सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई थी वादरात
मामले की जानकारी लगते ही मौके पर तत्कालीन कोतवाली थाना प्रभारी अरविंद चौबे पुलिस बल सहित मौक़े पर पहुंचे। जिन्होंने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी। जानकारी के मुताबिक इस पूरी गैंगवार का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। जिसके आधार पर पुलिस में आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।
इन आरोपियो को मिली सजा
इस मामले में जानकारी देते हुए डीपीओ अजय कुमार जैन नें बताया की प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक सक्सेना जिला अदालत में हुई। जिन्होंने आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह, सय्यद सद्दाम को 302, 120 बी के साथ दो बार आजीवन कारावास और अवैध रूप से हथियारों का इस्तेमाल करके हत्या करने के लिए तीन वर्ष एवं अर्थ दंड से दंडित किया है। वहीं आरोपी विजय यादव सहित दो अन्य आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। इसके अलवा दो आरोपियों को साक्ष के अभाव पर बरी कर दिया गया है।