जबलपुर । घर में घुसकर पत्नी, बेटी को बंधक बनाकर पति की हत्या करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ में आरोपियों को आर्थिक दण्ड से भी दण्डित किया है । इस मामले में विगत 12 जून 2018 को ओमती थाना अंतर्गत एक घर मे घुसकर आरोपियों ने महिला एवं उनकी बेटी को बंधक बनाकर पति की हत्या कर जेवर मोबाइल एक्टिवा गाडी व 10000 लूटकर भाग गया था । मामले की जानकारी लगते ही ओमती थाने में मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था । न्यायालय में पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायाधीश अभिषेक कुमार सक्सेना द्वारा आरोपी राजेन्द्र पिता विसन खेड़ा जिला सिहोरा को धारा 302/120बी के तहत आजीवन कारावास तथा दूसरे आरोपी पवन पिता नन्द राम विश्वकर्मा को 10 वर्ष कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है । इस प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन द्वारा की गई है ।
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