जबलपुर : कुल्हाड़ी से हमला कर पति-पत्नी को मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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जबलपुर । खेत पर बाड़ी लगाने से मना करने की बात पर पति-पत्नी को कुल्हाड़ी से मौत के घाट उतारने वाले आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास एवं आर्थिक जुर्माने से दण्डित किया गया है। यह मामला गोसलपुर थाना अंतर्गत विगत 3 दिसंबर 2021 का है । जहां पर आरोपी गांधी उर्फ दिप्पू कोल एवं दीपक कोल ने खेत पर बाड़ी लगाने से मना करने की बात को लेकर लाला कोल एवं वर्षा कोल पर कुल्हाड़ी से हमलाकर पति-पत्नि की हत्या कर दी थी । इस मामले में गोसलपुर पुलिस द्वारा आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। इस प्रकरण प्रकरण की पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन एवं विशेषलोक अभियोजक दिलावर धुर्वे के द्वारा की गई । जिसके चलते अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा कोर्ट जबलपुर द्वारा दोनो आरोपियों 18 वर्षीय गांधी उर्फ दिप्पु उर्फ दीपक कोल निवासी रामनगर थाना गोसलपुर एवं 28 वर्षीय दीपक कोल निवासी रामनगर थाना गासेलपुर को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

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