जबलपुर। विगत 1 जनवरी 2024 को शहर के दो मार्गों को हेलमेट जोन घोषित किया गया था। उक्त मार्ग पर दो पहिया चालकों के लिए हेलमेट एवं कर चालकों के लिए सीट बेल्ट अनिवार्य किया गया था। इसी कड़ी में आज 10 दिसंबर को पुलिस अधीक्षक जबलपुर के निर्देश पर एक और मार्गो को हेलमेट एवं सीट बेल्ट जोन घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने बताया कि
सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने यह कदम उठाए जा रहे हैं। जिसके चलते आज 10 जनवरी से गोरखपुर क्षेत्र अंतर्गत छोटी लाइन फाटक से आजाद चौक तक के मार्ग को हेलमेट एवं सीट बेल्ट अनिवार्य जोन बनाया गया है। उक्त मार्ग पर आज सुबह 11 बजे से व्यवस्था लगा दी गई है। उल्लेखनीय है कि इसके पहले थाना कैंट अंतर्गत सदर मेन रोड पैंटी नाका चौक से गणेश चौक और थाना सिविल लाईन अंतर्गत चुंगी नाका से इलाहबाद चौक तक के मार्ग को हैल्मेट एवं सीट बैल्ट जोन घोषित किया जा चुका है। जहां पर लोग हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग किए बिना नहीं गुजर सकते हैं।