जबलपुर : अब तीन सौ की जगह एक हजार लगेगा हैलमेट फाइन, भारत सरकार के साफ्टवेयर से जुड़ा जबलपुर का ई-चालान सिस्टम

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जबलपुर । हैलमेट चालान 30 दिनों के भीतर न जमा करने पर अब वाहन चालकों से एक हजार का जुर्माना वसूला जाएगा । नगर निगम से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं से बचने लोगों को हैलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है । परंतु इसके बाद भी ज्यादातर लोंगों को अभी भी हेलमेंट नहीं लगाने से, तीन सवारी बैठाकर वाहन चलाने, सीटबेल्ट नहीं लगाने एवं लाल सिग्नल को तोड़कर वाहन आगे बढ़ा देते हैं । नगर निगम के मुताबिक यातायात के नियमों का पालन नहीं करने वालों के चौराहों पर लगे कैमरों से ई-चालान जारी किये जा रहे है। लेकिन इसमें भी ज्यादातर लोंगों द्वारा चालान नहीं भरा जाता है। वर्तमान में ई-चालान व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है। पहले जबलपुर स्मार्ट सिटी के साफ्टवेयर से ई-चालान बनते थे और इसके बाद जिनके द्वारा चालान जमा नहीं किये जाते है उनके प्रकरण यातायात विभाग द्वारा मैनुअल तैयार कर कोर्ट में प्रस्तुत किये जाते है। परन्तु वर्तमान में ई-चालान हेतु नवीन साफ्टवेयर लागू हो गया है । यह साफ्टवेयर भारत सरकार के संस्था एन.आई.सी. (नेशनल इन्फोर्मेटिक सेंटर- भारत सरकार का उपक्रम) द्वारा तैयार किया गया है जो वर्चुअल कोर्ट से सीधे जुड़ा हुआ है। यह साफ्टवेयर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सर्वर परिवहन एवं सारथी से जुड़ा हुआ है जिससे पूरे भारत में रजिस्टर्ड वाहनों का डाटा उपलब्ध होता है ।

नहीं रहेगी गुंजाइश की उम्मीद

ई-चालान जमा करने की निर्धारित समय सीमा 30 दिन के बाद चालान जमा नहीं करने पर चालान अपने आप ई-कोर्ट में पहुंच जाता है । जहां पर चालान की निर्धारित चालान राशि के अतिरिक्त फाइन भी जुड़ जाता है। बहुत सारे लोगों को हेलमेट न पहनने पर जारी हुये 300 रुपये का चालान जमा न होने पर यह 1000 रुपये का फाइन के साथ मैसेज पहुंच रहा है। परंतु यह आटोमैटिक सिस्टम होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है । इसी प्रकार लाल सिग्नल को तोडऩे पर भी 500 रुपए का चालान भी अतिरिक्त फाइन के साथ हो जाता है । यदि ई-कोर्ट में फाइन के साथ चालान जमा नहीं किया जायेगा तो फिजिकल कोर्ट में उपस्थित होने की कार्यवाही की जायेगी ।

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