जबलपुर। बुरहानपुर-अमरावती राजमार्ग पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के कारण सड़क की चौड़ाई कम होने को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने बुरहानपुर कलेक्टर को याचिकाकर्ता के दावे की जांच कर चार सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इन निर्देशों के साथ याचिका का निराकरण कर दिया।
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