Liquor Scam: HC के बाद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका, वकीलों से मुलाकात का वक्त बढ़ाने की मांग खारिज
केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली आबकारी नीति 2021 से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अपनी याचिका में केजरीवाल ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले एक गैर-स्तरीय खेल का मैदान बनाने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) का दुरुपयोग कर रही है – जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार चुनावी प्रक्रिया को केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी (भारतीय जनता पार्टी) के पक्ष में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जो वित्त मंत्रालय के माध्यम से ईडी को नियंत्रित करती है।
28 मार्च को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की ईडी की हिरासत 1 अप्रैल तक बढ़ा दी। 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने दलील दी थी कि अगर आम आदमी ने अपराध किया है तो उसे सलाखों के पीछे जाना होगा, लेकिन क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं इसलिए आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? आप देश को लूटेंगे लेकिन कोई आपको छू नहीं सकता क्योंकि चुनाव आ रहे हैं?