जबलपुर : आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे शराब दुकानों के संचालक… शाम 6 बजे के बाद भी खुली हैं दुकानें।
पूछने पर ग्राहकों और सूत्रों से कहा आबकारी विभाग के आने के बाद ही बंद करेंगे दुकान।
जबलपुर। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा मतदान तथा मतगणना के लिये शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसमे बताया गया था की मतदान के 48 घंटे पूर्व से अर्थात् आज 15 नवम्बर की शाम 6 बजे से 17 नवम्बर को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना के दिन 3 दिसम्बर को सम्पूर्ण दिवस की अवधि के लिये, सम्पूर्ण जिले में शुष्क अवधि/दिवस का आदेश जारी किया गया था। शहर की कई शराब दुकानों पर इसका उल्टा असर देखने को मिला। जहाँ पर शाम 6 बजे के बाद भी दुकान खुली रहीं।
आदेश की नहीं परवाह
ऐसा ही मामला नौद्रा ब्रिज स्थित शराब की दुकान पर देखने को मिला। जहां पर देर शाम 6:30 बजे के बाद भी शराब दुकान खुली रहीं। दुकान पहुंचने पर एक ग्राहक द्वारा इस संबंध में पूछा गया तो दुकान में बैठे संचालकों ने यह कह दिया जब आबकारी विभाग आएगा तभी ही शराब दुकान को बंद किया जाएगा। इसके अलावा शहर की कई ऐसी शराब दुकानें थी जो शाम 6:00 बजे के बाद भी खुली रही। जिनको ना तो आदेश की परवाह है और ना ही किसी और की। उन्हें सिर्फ अपना मोटा मुनाफा ही दिखता है।
इन जगहों पर शराब प्रतिबंध
आदेश में बताया गया है की इस दौरान जबलपुर जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, आहारगृह यथा एफएल 2, 3, 4 एवं एफएल 6, 7, 8, 9, 10 ए एवं 10 बी, बी.-3, बी.-3 में एफएल-9 क, वाईन के फुटकर बिक्री (रिटेल आउटलेट), एफएलएपीसी तथा देशी/विदेशी मद्य भाण्डागार को बन्द करने के आदेश दिये गये हैं। इस अवधि में मदिरा की दुकानें, होटल, रेस्टारेन्ट, क्लब एण्ड अन्य सेलिंग पाईंट/सर्विंग पाईंट आदि में किसी को भी शराब की बिक्री/सेवा करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।