JABALPUR: वकालत की आड़ में ब्लैकमेल करने वाला कुख्यात जितेंद्र माखीजा उर्फ बंटी फिर से गया जेल

10 लाख माँग रहा था आरोपी, पुलिस ने गिरफ्तार किया, कोर्ट से नहीं मिली जमानत

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जबलपुर। जिले के कई व्यापारियों को लंबे समय से विभिन्न बिंदुओं पर वकालत की आड़ में ब्लैकमेल करने वाला और खुद को वकील बताकर प्रशासन पर धौस जमाने वाला जितेंद्र मखीजा एक बार फिर जेल पहुंच गया है।
नगर के व्यापारी कमलजीत सिंह भठीजा ने ओमती थाने में एक शिकायत दर्ज की थी। उक्त शिकायत में कहा गया था कि
उक्त आरोपी जितेंद्र मखीजा पुराने केस में राजीनामा करने के नाम पर अवैध वसूली करने और जान से मारने की धमकी दे रहा है।
दर्ज प्रकरण के संबंध में ओमती थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक कुंज बिहारी सिंह ने बताया कि आवेदक कमलजीत सिंह पिता श्री करतार सिंह भठिजा ने 26 मार्च को ओमती थाने में उपस्थित होकर लिखित शिकायत दी और कहा कि जितेंद्र मखीजा के विरुद्ध उनके पूर्व से प्रकरण चल रहा है। कमलजीत सिंह ने पुलिस को बताया कि एक दिन पूर्व 22 मार्च को वह प्रकरण की पेशी के लिए लगभग 1:30 बजे जिला न्यायालय परिसर गया था। जहां पर गेट नंबर 3 के पास जितेंद्र मखीजा आया और बोला कि तुम्हारे पापा को सजा पड़वा दूंगा और चाहते हो ऐसा ना करूं तो अपने पापा को सिंधु सेवक सभा और सिंधी सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष पद से हटकर मुझे अध्यक्ष बना दो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ जो परिवाद दायर किया है उसमें एफआइआर दर्ज करा कर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा।
शिकायतकर्ता ने बताया कि जितेंद्र माखीजा आये दिन सोशल मीडिया के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी और मेरे पिताजी की छवि धूमल करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी करता है और झूठी शिकायत भी करता है।
मुझे उम्र कैद की धाराओं में फसाने की झूठी धमकी देता है , इस पूरी घटना को वहां खड़े हुए हिमांशु वाधवानी और मोहम्मद अजीम ने अपनी आंखों से देखा और सुना है उनके सामने ही जितेंद्र मखीजा ने मुझे धमकी दी थी। कमलजीत सिंह ने बताया कि इसके पूर्व में भी वह कई व्यापारियों को धमकी देकर ब्लैकमेल करने का कार्य कर चुका है जिसकी शिकायतें प्रकाश में आ चुकी हैं। इसके बाद जब मैंने उससे कहा कि मैं मुझ पर और मेरे परिवार पर केस मत करो तो उसने 10 लख रुपए की मांग की और कहा कि पैसे देने पर वह राजी नामा कर लेगा और अगर पैसे नहीं देगा तो जान से मारने की धमकी भी दी। प्रथम दृष्टि शिकायत को सही पाते हुए पुलिस ने आरोपी जितेंद्र माखीजा के विरुद्ध धारा 308(5),308(6) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जहां से न्यायालय ने उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया।

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