‎निजी वीडियो लीक मामले में राखी सावंत को मिली अंतरिम राहत

मुंबई की डिडोशी सेशन कोर्ट ने पुलिस को 7 दिसंबर तक जबरदस्ती कार्रवाई नही करने का ‎दिया ‎निर्देश

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मुबंई। निजी वीडियो लीक मामले में आरोपी बॉलीवुड अ‎भिनेत्री राखी सावंत को मुंबई की एक अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके अलग हो चुके पति द्वारा लगाए गए निजी वीडियो लीक करने के आरोप में उनके खिलाफ दायर मामले में 7 दिसंबर तक गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। बता दें ‎कि पिछले दिनों उनके पूर्व पति आदिल खान दुर्रानी ने उन पर अपने निजी वीडियो लीक करने के आरोप लगाया था।
राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग के बाद डिंडोशी सत्र अदालत ने सावंत को अस्थायी राहत दे दी है। आदिल ने राखी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने उनके कुछ निजी वीडियो मीडिया को दिखाए हैं, जिससे उनकी छवि को नुकसान हुआ है। राखी के वकील अली काशिफ खान देशमुख ने ये जानकारी दी है।
बता दें, आदिल दुर्रानी ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका में हस्तक्षेप करने की मांग की थी। जिसके बाद मुंबई की डिडोशी सेशन कोर्ट ने अभिनेत्री को अस्थायी राहत दी है। अदालत ने मामले पर कहा- ‘राखी की गिरफ्तारी की पूर्व जमानत याचिका पर उनके पति के आदेश पर स्थगित की जा रही है। ताकि, उन्हें अपनी बात कहने की इजाजत मिल सके। इसलिए उनकी गिरफ्तारी को स्थगित करना ठीक होगा। अदालत ने पुलिस से कहा कि वह राखी सावंत के खिलाफ 7 दिसंबर तक कोई भी ”जबरदस्ती कार्रवाई” न करे। उपनगरीय अंबोली पुलिस ने दुर्रानी की शिकायत पर सावंत के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए के तहत मामला दर्ज किया है।

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